पुलवामा हमलाः होटल/रैस्टोरैंट में ठहरने वाले व्यक्ति की जानकारी दर्ज होगी थाने में

Edited By Mohit,Updated: 15 Feb, 2019 06:08 PM

gurpreet bhullar pulwama attack

पुलवामा में वीरवार को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले के बाद जिले में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कुछ कड़े उठाए हैं। उन्होंने निर्देश जारी कर सभी होटल और गैस्ट हाउस मालिकों को कहा है कि..............

जालंधर(सुधीर): पुलवामा में वीरवार को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले के बाद जिले में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कुछ कड़े उठाए हैं। उन्होंने निर्देश जारी कर सभी होटल और गैस्ट हाउस मालिकों को कहा है कि होटल/गैस्ट हाउस में ठहरने वाले व्यक्ति का आईडी प्रूफ लेने तो जरूरी है ही साथ में होटल गैस्ट हाऊस मालिक को इसकी सूचना संबंधित थाने को भी देनी है। 

उन्होंने अपने निर्देशों में कहा है कि होटल और गैस्ट हाऊस में ठहरने वाले व्यक्ति की जानकारी होटल प्रबंधक हर सोमवार को संबंधित थाने में तस्दीक करवाएगा। इसके साथ ही यह भी कहा है कि यदि दूसरे राज्य की पुलिस किसी होटल से किसी व्यक्ति को रेड कर साथ ले जाती है तो होटक प्रबंधक तुरंत इसकी सूचना डायल 100 या फिर संबंधित थाने के देगा और होटल व गैस्ट हाऊस में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाए। इसके अतिरिक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ऊंची आवाज में लाऊडस्पीकर और ढोल बजाने पर पाबंदी रहेगी।

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