Edited By Updated: 17 Aug, 2016 11:45 AM
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को गुरमीत राम रहीम को राहत देते हुए सी.बी.आई. कोर्ट से फिलहाल साध्वी के
चंडीगढ़(विवेक): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को गुरमीत राम रहीम को राहत देते हुए सी.बी.आई. कोर्ट से फिलहाल साध्वी के रेप केस में फैसला न सुनाने के आदेश जारी किए। साथ ही हाईकोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए सी.बी.आई. को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
मामले में अर्जी दाखिल करते हुए डेरा मुखी की ओर से सी.बी.आई. कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें 2 रेप पीड़ितों के सी.बी.आई. के सामने दिए गए बयानों की प्रति देने से इंकार कर दिया गया था। राम रहीम की ओर से कहा गया कि इस मामले में उनके खिलाफ रेप जैसा गंभीर आरोप है और ऐसे में उन्हें उनके बचाव का मौका देने के लिए उनके बयानों की प्रति मुहैया करवाई ही जानी चाहिए।