Edited By swetha,Updated: 19 Jun, 2018 09:01 AM
सरकार को सबसे अधिक राजस्व देने वाले विभाग एक्साइज की ठीक नाक के नीचे शहर में ठेकों पर एक्सपायर्ड बीयर बेची जा रही है। ज्यादा पुरानी बीयर में आए कैमिकल बदलावों की वजह से इसका सेवन करने वाले के लिए घातक साबित हो सकता है। मौजूदा समय में सिंडीकेट के...
जालंधर (अमित, सोमनाथ): सरकार को सबसे अधिक राजस्व देने वाले विभाग एक्साइज की ठीक नाक के नीचे शहर में ठेकों पर एक्सपायर्ड बीयर बेची जा रही है। ज्यादा पुरानी बीयर में आए कैमिकल बदलावों की वजह से इसका सेवन करने वाले के लिए घातक साबित हो सकता है। मौजूदा समय में सिंडीकेट के ऊंचे रसूख और राजनीतिक दबाव के चलते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है और शहर में धड़ल्ले से एक्सपायर्ड बीयर बेची जा रही है।
बडवाईजर बीयर के ऊपर बैच नंबर और तारीख को मिटाकर हो रही अवैध बिक्री
पंजाब केसरी की टीम ने सोमवार को शहर के कुछ ठेकों पर जाकर इस मामले की सच्चाई जानने के लिए बडवाईजर बीयर की बोलतें खरीदीं। बीयर की बोतल पर जिस जगह बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और कीमत लिखी होती है उसे बड़ी चतुराई से स्क्रैच कर मिटाया गया था। एक अन्य बोतल पर सिल्वर रंग लगाकर उक्त जानकारी को छिपाया गया था, ताकि किसी को बोतल की एक्सपायरी डेट का पता न लग सके। इस प्रकार से लोगों को एक्सपायर्ड बीयर जो न जाने कब से खराब पड़ी है, महंगे दाम पर बेचकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने के साथ-साथ सरेआम कानून का उल्लंघन भी किया जा रहा है।
कितनी देर के लिए पीने लायक होती है बीयर?
आमतौर पर कोई भी बीयर अपनी मैन्युफैक्चिरंग से 6 महीने तक ही पीने लायक होती है। 6 महीने के बाद इसका स्वाद बदलने लगता है और बीयर को इतने दिनों तक स्टोर करने के लिए उसमें डाले गए कैमिकल्स की वजह से यह पीने लायक नहीं रहती। इसका रंग बदलने लगता है और कई बार तो इसका स्वाद इतना खराब हो जाता है कि यह जहर की भांति लगती है।
एक्सपायर्ड बीयर के सेहत पर असर
एक्सपायर्ड बीयर पीने से एलर्जी, डिप्रैशन, थकान, सिरदर्द जैसे शरीर पर कई तरह के दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। किसी को उल्टियां या दस्त भी लग सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एक्सपायर्ड बीयर के रंग और स्वाद में फर्क अवश्य आता है मगर यह सेहत को कोई नुक्सान नहीं पहुंचाती। तर्क चाहे कोई भी हो यह बात सच है कि कानूनन एक्सपायरी डेट बीयर नहीं बेची जा सकती।
एक्सपायर्ड बीयर बेचने को लेकर एक्ट में क्या है प्रावधान?
अगर कोई शराब विक्रेता एक्सपायर्ड बीयर बेचता है तो एक्ट के अनुसार एक्साइज विभाग के अधिकारी उसका चालान करते हैं जिसमें 5 हजार से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लगातार 3 बार एक्सपायर्ड बीयर मिलने की सूरत में अधिकारी ठेके का लाइसैंस तक रद्द कर सकता है।
नहीं बिक सकती एक्सपायर्ड बीयर, कटेंगे चालान : हरदीप भंवरा
ए.ई.टी.सी. हरदीप कौर भंवरा से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि कानूनन एक्सपायर्ड बीयर किसी भी सूरत में बिक नहीं सकती। अगर कोई ऐसा करता है तो यह कानूनन अपराध है। इस मामले की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के चालान भी काटे जाएंगे।