Edited By swetha,Updated: 12 Aug, 2018 05:07 PM
जालंधर डिवैल्पमैंट अथारिटी (जे.डी.ए.) की ओर से सख्ती बरतते हुए कई कमर्शियल इमारतों पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है
जालंधर(बुलंद): जालंधर डिवैल्पमैंट अथारिटी (जे.डी.ए.) की ओर से सख्ती बरतते हुए कई कमर्शियल इमारतों पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है
सूत्रों के अनुसार विभाग की ओर से सबसे पहले पठानकोट चौक के नजदीक बनी एक कमर्शियल इमारत पर कार्रवाई की तैयारी है। उक्त इमारत वालों को विभाग की ओर से जनवरी और जून महीनों में 2 बार नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि पंजाब अपार्टमैंट एंड प्रापर्टी रैगुलेशन एक्ट 1995-पंजाब रीजनल तथा टाऊन प्लाङ्क्षनग डिवैल्पमैंट एक्ट 1995 की धाराओं की उल्लंघना करके अनधिकृत निर्माण बारे जवाब देने को कहा गया था पर उक्त इमारत के मालिकों द्वारा विभाग को न तो इसका कोई सार्थक जवाब दिया गया और न ही रोड असैस की लाखों रुपए की फीस जमा कराई गई।
क्या है रोड असैस फीस
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि रोड असैस फीस असल में उन कमर्शियल इमारतों के लिए वसूली जाती है जो नैशनल हाईवे के साथ बनाई जाती हैं। इस फीस का निर्धारण रोड के किनारे से शोरूम या कमर्शियल इमारत के दरवाजे तक की जगह की पैमाइश करके 10 हजार रुपए प्रति रङ्क्षनग फुट के हिसाब से ली जाती है। उक्त इमारत की तकरीबन अढ़ाई लाख रुपए फीस पैंङ्क्षडग है और 2 बार नोटिस भेजने के बाद भी फीस दफ्तर में जमा नहीं करवाई गई। इसलिए फाइल ए.सी.ए. के पास भेज दी गई है और आने वाले दिनों में उक्त इमारत पर कार्रवाई की जा सकती है।