Edited By Vaneet,Updated: 14 Sep, 2019 05:50 PM
शहर में कानून व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन ने एक बार फिर से देर रात चलने वाले रैस्टोरेंट...
जालंधर(सुनील शर्मा): शहर में कानून व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन ने एक बार फिर से देर रात चलने वाले रैस्टोरेंट और पब एंड बार की समय सारिणी को सख्ती से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। डीसी द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक डीजे या तेज आवाज वाला म्यूजिक सिस्टम हर हाल में रात 10 बजे बंद करना होगा। यही नहीं रात 12 बजते ही ऐसे तमाम रेस्टोरेंट्स, क्लब, बार आदि का शटर डाउन करना होगा। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश 16 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक लागू रहेंगे।
बताया जा रहा है कि पुलिस रात में इस आदेश को सख्ती से लागू करने पर नजर रखेंगी। पीसीआर के बाइक दस्ते और कार सवार टीम लगातार अपने एरिया में चल रहे रेस्टोरेंट्स, क्लब, बार, पब आदि की चेकिंग करते रहेंगे। इस दौरान कहीं पाबंदी के आदेशों का उल्लंघन होगा तो वह पहले मालिक को आगाह करेंगे। कहना नहीं मानने पर संबंधित थाने को सूचित किया जाएगा और तुरंत पुलिस टीम वहां पहुंचकर कार्रवाई करेगी।