Edited By Sunita sarangal,Updated: 12 Dec, 2019 09:43 AM
बूथों पर कब्जा जमाए लोगों को 7 दिनों में पक्ष रखने की मिली मोहलत
जालंधर(चोपड़ा): तहसील काम्पलैक्स के उन बूथों में एकाएक हड़कम्प मच गया जिन पर लोगों ने नियमों के विपरीत अवैध तौर पर कब्जा कर रखा है। डिप्टी कमिश्नर वरिन्द्र कुमार शर्मा के आदेशों के उपरांत जिला नाजर महेश कुमार ने ऐसे 53 बूथों पर नोटिस चिपकाए। नोटिस के मुताबिक इन बूथों का कब्जा प्रशासन ले चुका है अगर किसी कब्जाधारी ने इस संबंधी अपील करनी है तो वह 7 दिनों के भीतर अप्लाई कर सकता है। समयावधि बीत जाने के बाद किसी का भी कोई पक्ष नहीं सुना जाएगा।
इस संबंध में महेश कुमार ने बताया कि बूथ की अलाटमैंट में शर्तें निर्धारित थीं कि बूथ अलाटी के निधन के उपरांत न तो वारिसों को ट्रांसफर हो सकेगा और न ही किसी को सबलैट किया जा सकता है। परंतु इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर को लगातार शिकायतें मिलती रही थीं कि कई बूथों के अलाटियों के निधन के उपरांत उनके बूथों पर कई अन्य लोग कब्जा जमाए हुए हैं या संबंधित बूथों को अलाटी के रिश्तेदारों ने आगे सबलैट कर दिया है। प्रशासन ने ऐसे 53 बूथों की सूची तैयार करके उन्हें पहले भी नोटिस जारी किए थे परंतु अब इन बूथों पर काबिज लोगों को आखिरी मौका दिया गया है। एक सप्ताह के उपरांत प्रशासन इन बूथों से संबंधित किसी भी पक्ष को नहीं सुनेगा।
कम्प्यूटर/लैपटॉप का उपयोग करने वालों को भी दी चेतावनी
जिला नाजर महेश कुमार ने कार्रवाई के दौरान उन बूथों के अलाटियों को भी चेतावनी दी जोकि प्रशासन की मंजूरी के बिना अपने बूथों पर कम्प्यूटर/लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं। महेश ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर के आदेशों पर ऐसे बूथ संचालकों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अगर किसी भी वसीका नवीस ने अपने बूथ पर कम्प्यूटर/लैपटॉप का उपयोग करना है उसके लिए पहले 6000 रुपयों की वार्षिक सरकारी फीस जमा करवा कर मंजूरी ले। अगर निकट भविष्य में फिर भी कोई वसीका नवीस बिना मंजूरी कम्प्यूटर का उपयोग करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी।