डिप्टी कमिश्नर ने सभी माइनिंग साइटों पर नए रेट लागू करने के दिए आदेश

Edited By Sunita sarangal,Updated: 12 Nov, 2021 05:11 PM

deputy commissioner ordered to implement new rates on all mining sites

पंजाब सरकार की तरफ से 5.50 रुपए प्रति क्यूबिक फुट के अनुसार रेत उपलब्ध करवाने के लिए पंजाब स्टेट सैंड एंड गरैवल माइनिंग पालिसी, 2021 को दी मंजूरी के अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी की तरफ से आज माईनिंग विभाग के आधिकारियों को जिले की सभी माईनिंग...

जालंधर : पंजाब सरकार की तरफ से 5.50 रुपए प्रति क्यूबिक फुट के अनुसार रेत उपलब्ध करवाने के लिए पंजाब स्टेट सैंड एंड गरैवल माइनिंग पालिसी, 2021 को दी मंजूरी के अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी की तरफ से आज माईनिंग विभाग के आधिकारियों को जिले की सभी माईनिंग साईटों पर यह नई दरें तुरंत लागू करने के आदेश दिए गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नोटीफिकेशन के बाद प्रशासन की तरफ से जालंधर के लोगों की सुविधा के लिए यह नए रेट तुरंत लागू कर दिए गए है जिससे रेत सस्ते रेटों पर उपलब्ध करवाई जा सके।

डिप्टी कमिश्नर ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की तरफ से नई माइनिंग नीति लाकर ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। इससे लोगों को यह वस्तुए सस्ते दाम पर मिलने को यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन नई दरों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने को यकीनी बनाने के लिए संबंधित आधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी और यदि कोई अधिक वसूली की करने की शिकायत मिलती है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

घनश्याम थोरी ने कहा कि ठेकेदारों की तरफ से यदि कोई ओवरचार्जिंग की जाती है, तो उस पर नजर रखने के अलावा प्रवानित दरों पर रेत की उपलब्धता को यकीनी बनाने के लिए एक विस्तृत व्यवस्था तैयार की जा रही है। जानकारी देते हुए माइनिंग विभाग के कार्यकारी इंजीनियर गुरतेज सिंह गर्चा ने बताया कि नई नीति के अंतर्गत माइनिंग साईटों पर लोडिंग चार्जिस सहित लोगों को 5.50 प्रति क्यूबिक फुट की दर के साथ रेत उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार की तरफ से जारी सभी निर्देशों को इन्न-बिन्न में लागू किया जाएगा और नई नीति के द्वारा लोगों को सुविधा देने में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। 

डिप्टी कमिश्नर ने एस.डी.एमज और डी.एस.पीज को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आतीं माइनिंग साईटों पर नियमित निरीक्षण करने के आदेश दिए, जिससे नई माइनिंग नीति को सही ढंग से लागू करने की जांच की जा सके। उन्होंने लोगों से यदि कोई ओवर चार्जिंग होती है, इसके बारे में प्रशासन को वटसऐप के द्वारा मोबाइल नंबर 95017-99068 पर सूचित करने की अपील की। इससे ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी।

 

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