Edited By Subhash Kapoor,Updated: 23 May, 2022 04:37 PM
लोगों का ठगी का शिकार होने से बचाने के लिए डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने अन-रजिस्टर्ड /अनाधिकृत ट्रैवल एजैंटों को दुकान/मकान किराए पर देने पर मनाही के हुक्म देते हुए कहा है कि इन हिदायतों का उल्लंघन करने वालों विरुद्ध कानून अनुसार सख्त कार्रवाई की...
जालंधर : लोगों का ठगी का शिकार होने से बचाने के लिए डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने अन-रजिस्टर्ड /अनाधिकृत ट्रैवल एजैंटों को दुकान/मकान किराए पर देने पर मनाही के हुक्म देते हुए कहा है कि इन हिदायतों का उल्लंघन करने वालों विरुद्ध कानून अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंधी जानकारी देते डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि उनके ध्यान में आया है कि क्षेत्र में कई लोगों की तरफ से अपनी प्रापर्टी अनाधिकृत ट्रैवल एजेंटों को किराए पर दीं हुई हैं, जिससे वे अपना कारोबार चला सकें, परन्तु कई बार यह एजैंट लोगों से मोटी रकम ठगने के बाद अपने दफ्तर बदल लेते हैं। उन्होंने कहा कि समय की जरूरत है कि दुकान/मकान सिर्फ रजिस्टर्ड एजैंटों को ही दिए जाएं, जिससे भोले-भाले लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाया जा सके।
उन्होंने कहा कि लोगों को अपना मकान-दुकान किराए पर देने से पहले ट्रैवल एजैंटों के प्रमाण पत्रों की तसदीक करनी चाहिए और जिनके पास अपना कारोबार चलाने के लिए समर्थ अधिकारी से जारी मंजूरशुदा लाइसैंस है, उनको मकान किराए पर देने चाहिएं। उन्होंने यह भी कहा कि इन हुक्मों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग जिला प्रशासन की वैबसाईट www.jalandhar.nic.in पर रजिस्टर्ड ट्रैवल एजैंटों की सूची देख सकते हैं।
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