दुकानों से कमर्शियल वाटर टैक्स नहीं ले सकता निगम

Edited By bharti,Updated: 21 Aug, 2018 02:17 PM

corporation can not take commercial water tax from shops

चौ. चरण सिंह न्याय मोर्चा के प्रतिनिधियों ने आज महासचिव विरोचन के नेतृत्व...

जालंधर (खुराना): चौ. चरण सिंह न्याय मोर्चा के प्रतिनिधियों ने आज महासचिव विरोचन के नेतृत्व में निगम कमिश्रर दीपर्व लाकड़ा को एक ज्ञापन सौंप कर कहा कि फोटोस्टेट, कपड़े, करियाना, मनियारी, मोबाइल फोन, बिजली के सामान, इलैक्ट्रोनिक्स, घडिय़ों, जूतों, स्टेशनरी, वैल्डिंग, सब्जी, साइबर कैफे, आटा चक्की, क्लीनिक तथा स्कूल-कालेजों से नगर निगम कमर्शियल वाटर टैक्स नहीं वसूल सकता और इनके बिल घरेलू खपत के मुताबिक बनने चाहिएं।

विरोचन ने कहा कि इन दुकानों तथा कई फैक्टरियों इत्यादि में पानी का प्रयोग कमर्शियल तौर पर नहीं होता। निगम को बिल्डिंग बारे नहीं बल्कि पानी के प्रयोग बारे देखना चाहिए। उन्होंने बताया कि 4 नवम्बर 1999 को नगर निगम हाऊस ने प्रस्ताव पास किया था कि जिन व्यापारिक संस्थानों में पानी का प्रयोग सिर्फ पीने के लिए होता है, उनसे पानी के घरेलू चार्ज लिए जाएं। पंजाब सरकार ने भी 10 दिसम्बर 1999 को नोटीफिकेशन जारी करके पानी के प्रयोग से बिल भेजने बारे स्पष्ट किया था।ज्ञापन देने वालों में विपन मोदी, इन्द्रपाल सिंह जज, रमेश अरोड़ा, राजीव वर्मा, सुभाष अग्रवाल, पवन शर्मा, दीपक, राकेश गुप्ता, सूरज विरदी आदि उपस्थित थे।

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