Edited By Bhupinder Ratta,Updated: 17 Apr, 2019 09:14 AM
कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट की जिला एडवाइजरी कमेटी की बैठक मंगलवार को सिविल सर्जन कार्यालय में हुई।
जालन्धर(रत्ता): कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट की जिला एडवाइजरी कमेटी की बैठक मंगलवार को सिविल सर्जन कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिविल सर्जन डा. राजेश कुमार बग्गा ने कहा कि जिले में पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट को सही ढंग से लागू रखने हेतु स्कैनिंग सैंटरों की जांच नियमित रूप से की जा रही है और इस एक्ट के प्रति किसी की भी लापरवाही कदापि बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लिंग निर्धारण टैस्ट करना एवं करवाना गैर-कानूनी है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला परिवार कल्याण अधिकारी-कम-पी.एन.डी.टी. नोडल ऑफिसर डा. सुरिन्द्र कुमार ने कहा कि विभाग द्वारा गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर समय-समय पर ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ संबंधी जागरूकता सैमीनार करवाए जा रहे हैं। बैठक में 3 स्कैन सैंटरों की रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दी गई।इस अवसर पर एस.एम.ओ. डा. कुलविन्द्र कौर, डा. जशमिन्द्र कौर, एम.ओ. डा. भूपिन्द्र सिंह, पी.एन.डी.टी. को-ऑर्डीनेटर दीपक कुमार बपोरिया, सी.डी.पी.ओ. गीता रानी व पंकज मेहता भी उपस्थित थे।