जालंधर(चोपड़ा): स्टेट कमीशन ने इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के चेयरमैन और ई.ओ. के जमानती वारंट निकालते हुए उन्हें 14 जनवरी, 2020 को पेश होने के आदेश जारी किए हैं। ट्रस्ट के चेयरमैन दलजीत सिंह आहलूवालिया और ई.ओ. सुरिन्द्र कुमारी को कमीशन के समक्ष पेश होकर 5 लाख रुपए का मुचलका भरकर जमानत लेनी होगी। यह आदेश रविन्द्र कुमार सुपुत्र जगन्नाथ निवासी पटियाला से संबंधित केस में है जिसमें रविन्द्र कुमार ने सूर्या एन्क्लेव एक्सटैंशन में 500 गज का प्लाट लिया था, जिसको लेकर उसने ट्रस्ट को 19,56,950 रुपए की पहली किस्त भी जमा करवाई थी।

इसके बाद उन्होंने एक्सटैंशन में कुछ आशंकाओं के चलते प्लाट लेने से इंकार करते हुए ट्रस्ट से अपने पैसे रिफंड करने की मांग की। वहीं रिफंड न मिलने पर रविन्द्र ने 30 सितम्बर 2014 को स्टेट कमीशन में केस दायर किया। कमीशन ने 7 मार्च, 2017 को फैसला सुनाते हुए ट्रस्ट को केस दायर करने की तारीख से लेकर 9 प्रतिशत ब्याज, 2 लाख रुपए मुआवजा व 20,000 रुपए कानूनी खर्च देने को कहा था परंतु कमीशन के आदेशों के बावजूद फंड्स न मिलने पर रविन्द्र ने 20 अगस्त, 2019 को कमीशन में री-पटीशन फाइल की, जिस पर कमीशन ने ट्रस्ट के चेयरमैन और ई.ओ. के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए।
गत 25 नवम्बर को ट्रस्ट के वकील ने कमीशन के समक्ष पेश होकर बताया कि ट्रस्ट रविन्द्र के कुल बनते करीब 33 लाख रुपयों में से उन्हें 15 लाख रुपए का भुगतान कर चुका है। वहीं कमीशन ने वकील की दलीलों को दरकिनार करते हुए नए जमानती वारंट जारी कर दिए। अब ट्रस्ट अगली तारीख से पहले या तो रविन्द्र को भुगतान करेगा अन्यथा चेयरमैन और ई.ओ. को कमीशन के समक्ष पेश होकर जमानत लेनी होगी।
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