Edited By swetha,Updated: 25 Jun, 2019 08:59 AM
अपनी मर्जी से अब कहीं भी धरना नहीं दिया जा सकेगा, जिला प्रशासन ने धरना देने के लिए 8 स्थानों का चयन किया है। इसके अलावा अगर कहीं और धरना दिया जाता है तो प्रशासन द्वारा बनती कार्रवाई की जाएगी। यह कदम प्रशासन द्वारा पब्लिक की सुविधा को मद्देनजर रखते...
जालंधर(पुनीत): अपनी मर्जी से अब कहीं भी धरना नहीं दिया जा सकेगा, जिला प्रशासन ने धरना देने के लिए 8 स्थानों का चयन किया है। इसके अलावा अगर कहीं और धरना दिया जाता है तो प्रशासन द्वारा बनती कार्रवाई की जाएगी। यह कदम प्रशासन द्वारा पब्लिक की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए उठाया गया है।
प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि जिन 8 स्थानों का चुनाव किया गया है, उसमें डी.सी. ऑफिस के सामने स्थित पुडा ग्राऊंड, देश भगत यादगार हाल, बल्र्टन पार्क, इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट ग्राऊंड करतारपुर, दाना मंडी भोगपुर, कपूरथला रोड नकोदर का पश्चिमी स्थान, दाना मंडी गांव सैफावाल फिल्लौर, नगर पंचायत काम्पलैक्स शाहकोट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये स्थान केवल शांतपूर्ण धरनों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा किसी अन्य तरह के प्रदर्शन के लिए कमिश्नर पुलिस या संबंधित उप-मंडल मैजिस्ट्रेट (जो भी लागू हो) से धरना देने से पहले अनुमति लेनी होगी। धरने दौरान किसी भी तरह का हथियार जैसे चाकू-लाठी या कोई अन्य हथियार लेकर जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है।
इस दौरान धरना देने वाली संस्थाओं/पार्टी को यह लिखित देना पड़ेगा कि यह धरना पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। धरने के दौरान किसी भी तरह के गैर-कानूनी कार्य के कारण होने वाले नुक्सान की पूॢत भी धरना देने वालों की करनी पड़ेगी। यह आदेश राजस्व पुर्नविसेवा और आफ त प्रबंधन विभाग, पंजाब की तरफ से रिट पटीशन नं.-28061 वरिन्द्रपाल सिंह बनाम पंजाब स्टेट अनुसार जारी किए गए हैं और अगले 2 महीनों तक यह आदेश लागू रहेंगे।