Edited By swetha,Updated: 10 Jul, 2018 05:13 PM
शिअद (बादल) की मान्यता रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करने के बाद सोमवार को सिविल जज (प्रथम श्रेणी) गुरशेर सिंह की अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई तय की है।
होशियारपुर (अमरेन्द्र): शिअद (बादल) की मान्यता रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करने के बाद सोमवार को सिविल जज (प्रथम श्रेणी) गुरशेर सिंह की अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई तय की है।
गौरतलब है कि समाजवादी नेता बलवंत सिंह खेड़ा ने शिअद (बादल) की मान्यता को खत्म करने संबंधी याचिका अदालत के समक्ष 20 फरवरी 2009 को दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने शिअद (बादल) के शीर्ष नेताओं प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, सुखदेव सिंह ढींडसा, बलविन्द्र सिंह भूंदड़, रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, कृपाल सिंह बडूंगर, डा. दलजीत सिंह चीमा, महेश इंद्र सिंह ग्रेवाल, सुरिन्द्र सिंह शिंदा के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं।