Edited By Anjna,Updated: 22 Mar, 2019 11:34 AM
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत ने दुष्कर्म करने के आरोपी अमनदीप सिंह पुत्र सतपाल को दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद व 10 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
होशियारपुर(अमरेन्द्र): अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत ने दुष्कर्म करने के आरोपी अमनदीप सिंह पुत्र सतपाल को दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद व 10 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
नकद जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को और 15 दिन कैद की सजा काटनी होगी। गौरतलब है कि चब्बेवाल पुलिस ने साल 2016 में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।