छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मिली 10 साल कैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Apr, 2018 07:30 AM

rape case

हाजीपुर के पास 17 अक्तूबर को 11वीं कक्षा में पढऩे वाली छात्रा के साथ धोखे से दुष्कर्म करने के आरोपी दयाल सिंह पुत्र संत सिंह निवासी गांव खुंडा को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत ने दोषी करार देते हुए वीरवार को उसे 10 साल कैद के...

होशियारपुर (अमरेन्द्र): हाजीपुर के पास 17 अक्तूबर को 11वीं कक्षा में पढऩे वाली छात्रा के साथ धोखे से दुष्कर्म करने के आरोपी दयाल सिंह पुत्र संत सिंह निवासी गांव खुंडा को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत ने दोषी करार देते हुए वीरवार को उसे 10 साल कैद के साथ-साथ 1 लाख 10 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। नकद जुर्माने की अदायगी न करने पर दोषी को 6 महीने अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

अदालत ने 1.10 लाख रुपए में से 90,000 रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। हाजीपुर पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर 17 अक्तूबर 2015 को आरोपी दयाल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 18 वर्षीय 11वीं कक्षा में पढऩे वाली पीड़िता ने हाजीपुर पुलिस के पास 17 अक्तूबर 2015 को शिकायत दर्ज करवाई थी जिसमें उसने अपनी शिकायत में बताया था कि स्कूल से घर लौटते समय उसकी तबीयत ठीक नहीं थी।

अपनी साइकिल के साथ पैदल घर लौटने दौरान रास्ते में उसके गांव के ही दयाल सिंह ने उसे साइकिल छोड़ अपनी बाइक पर बिठा घर तक छोडऩे की बात कही। रास्ते में दयाल सिंह ने गन्ने के खेत के पास बाइक खड़ी कर उसे जबरदस्ती खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। घर पहुंचने पर उसने परिजनों को बताया तो आरोपी दयाल सिंह के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

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