लोकसभा चुनाव : नकद नहीं होगा 20 हजार से अधिक का भुगतान

Edited By Vatika,Updated: 15 Mar, 2019 11:45 AM

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जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर ईशा कालिया ने कहा कि लोक सभा चुनावों के दौरान बैंक खातों के लेन-देन पर चुनाव आयोग की ओर से नजर रखी जाएगी। वह आज जिला प्रबंधकीय काम्पलैक्स में बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर रही थी।

होशियारपुर (जैन): जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर ईशा कालिया ने कहा कि लोक सभा चुनावों के दौरान बैंक खातों के लेन-देन पर चुनाव आयोग की ओर से नजर रखी जाएगी। वह आज जिला प्रबंधकीय काम्पलैक्स में बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर रही थी।

ईशा कालिया ने बैंकों को हिदायत करते हुए कहा कि उम्मीदवारों की ओर से दाखिल किए जाने वाले एफिडैविट के अनुसार उसके अपने, उसके पति या पत्नी के वारिसों के बैंक खातों में 1 लाख रु पए के अधिक की नकदी जमा होने या निकलवाए जाने की सूचना तुरंत दी जाए। उन्होंने कहा कि इसी तरह राजनीतिक दलों पर भी उक्त राशि संबंधी तुरंत रिपोर्ट देना यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान इस बात का ध्यान भी रखा जाए कि किसी भी बैंक खाते में एक लाख रु पए से अधिक की राशि एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. नैफट के माध्यम से ट्रांसफर तो नहीं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है, तो तुरंत सूचना देनी संबंधित बैंक की जिम्मेदारी है और इस संबंधी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।  जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की ओर से 20 हजार रु पए या इससे अधिक की अदायगी चैक, आर.टी.जी.एस, नैफट या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से की जाने अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बैंकों का कैश जिस वाहन से ले जाया जाना है, उसके सारे दस्तावेज मुकम्मल होने चाहिए।

उन्होंने कहा कि किसी भी तीसरे पक्ष की नकदी नहीं होनी चाहिए और नकदी ले जाने वाले व्यक्ति के पास उसका पहचान पत्र भी होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बैंकों की ओर से ए.टी.एम. में नकदी डालने, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच कैश पहुंचाने या करंसी चैस्ट तक नकदी लाने, ले जाने आऊटसोर्स एजैंसियों ने प्रतिनिधियों के पास बैंकों की नकदी संबंधी पत्र, दस्तावेज होने जरूरी हैं, जिनमें बैंकों की ओर से जारी की गई नकदी का पूरा विवरण शामिल हो। ईशा कालिया ने कहा कि चुनाव लडऩे वाले हर उम्मीदवार की ओर से बैंक में अपना-अलग खाता खुलवाया जाना जरूरी है। यह खाता उम्मीदवार के नाम पर या उसके चुनाव एजैंट के साथ सांझा हो सकता है, परंतु उम्मीदवार के पारिवारिक सदस्य या किसी अन्य के साथ सांझा नहीं हो सकता। इस मौके पर ए.डी.सी. हरप्रीत सिंह सूदन, तहसीलदार चुनाव करनैल सिंह के अलावा अलग-अलग बैंक के अधिकारी उपस्थित थे। 

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