वोटरों को पैसे का लालच अथवा दबाव नहीं होगा बर्दाश्त : ईशा कालिया

Edited By swetha,Updated: 13 Mar, 2019 11:00 AM

isha kalia

लोक सभा चुनाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन को यकीनी बनाए रखने के लिए आज जिला चुनाव अधिकारी कम डिप्टी कमिश्नर ईशा कालिया ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रिटिंग प्रैस, मैरिज पैलेस व एन.जी.ओज के साथ बैठक की।

होशियारपुर(जैन): लोक सभा चुनाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन को यकीनी बनाए रखने के लिए आज जिला चुनाव अधिकारी कम डिप्टी कमिश्नर ईशा कालिया ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रिटिंग प्रैस, मैरिज पैलेस व एन.जी.ओज के साथ बैठक की। डी.सी. कालिया ने भारतीय चुनाव आयोग की ओर से जारी चुनाव कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उनके साथ ए.डी.सी. हरप्रीत सिंह सूदन भी विशेष तौर पर उपस्थित थे। 

जिला चुनाव अधिकारी ईशा कालिया ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करने संबंधी अपील की। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग की ओर से जारी शैड्यूल की कापियां भी दी। उन्होंने बताया कि हर सैगमैंट के आधार पर लोक सभा हलके में फ्लाइंग स्क्वायड की टीमें कार्यशील हो गई हैं और यह टीमें 24 घंटे तैनात रहते हुए आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का कोई भी मामला सामने आने पर तत्काल कार्रवाई को अमल में लाएंगी। उन्होंने बताया कि मतदान संबंधी नोटिफिकेशन जारी होने पर स्टैटिक सॢवलैंस टीमें भी अपनी कार्रवाई आरंभ कर देंगी। 

जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों की ओर से नामांकन भरने से लेकर नतीजों तक के समय तक किए जाने वाले सभी चुनाव खर्चे का विवरण मुहैया करवाया जाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि वोट वाले दिन या पहले किसी भी वोटर को वोट डालने के लिए किसी किस्म का लालच, पैसे या दबाव डालना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी राजनीतिक दल द्वारा सरकारी इमारत पर पोस्टर, बैनर, झंडा आदि लगाने की इजाजत नहीं होगी और यदि किसी पार्टी की तरफ से प्राइवेट इमारत या किसी के घर के बाहर ऐसी सामग्री लगानी हो तो संबंधित व्यक्ति की मंजूरी लेना अनिवार्य है और ऐसा न करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

50 हजार तक की नकदी ले जाने में छूट, 10 लाख पकड़ा गया तो होगा जब्त
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान 50 हजार रुपए तक की नकदी ले जाने पर छूट होगी जबकि 50 हजार से 10 लाख रुपए तक की नकदी के साथ उचित सबूतों का होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि अगर राशि 10 लाख रुपए से अधिक होगी तो संबंधित विभागों की ओर से जब्त करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।  इस उपरांत पिं्रटिंग प्रैस, मैरिज पैलेस व एन.जी.ओज. की बैठक को संबोधित करते हुए जिला चुनाव अधिकारी ने उन्हें चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के बारे में बताया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, तहसीलदार चुनाव करनैल सिंह व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। 

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