HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरैंस कंपनी लि. को बीमा राशि अदा करने के आदेश

Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Jun, 2018 01:04 PM

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जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने अजय धीर पुत्र विनोद कुमार निवासी ऊना रोड होशियारपुर द्वारा फोरम में 22 मार्च को दायर केस का निपटारा करते हुए एच.डी.एफ.सी. स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरैंस कंपनी लि. को आदेश दिया है कि शिकायतकत्र्ता को बीमे की राशि, हर्जाना तथा...

होशियारपुर (अश्विनी): जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने अजय धीर पुत्र विनोद कुमार निवासी ऊना रोड होशियारपुर द्वारा फोरम में 22 मार्च को दायर केस का निपटारा करते हुए एच.डी.एफ.सी. स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरैंस कंपनी लि. को आदेश दिया है कि शिकायतकत्र्ता को बीमे की राशि, हर्जाना तथा केस का खर्चा अदा किया जाए। 

श्री धीर ने अपनी शिकायत में कहा था कि उनके पिता विनोद कुमार ने 10 अगस्त 2016 को पॉलिसी नंबर 186, 27542 के अधीन एच.डी.एफ.सी. लाइफ प्रो-ग्रोथ प्लस प्लान पॉलिसी के अधीन 1.75 लाख रुपए का बीमा करवाया था। उन्होंने पहली वाॢषक किस्त की अदायगी 10 अगस्त 2016 को कर दी थी। बीमा करवाते समय उनके पिता पूरी तरह से स्वस्थ थे व किसी बीमारी से पीड़ित नहीं थे। बीमा कंपनी ने सारी जांच-पड़ताल के पश्चात ही बीमा पॉलिसी जारी की थी।
 

श्री धीर के अनुसार 4 अप्रैल 2017 को उनके पिता की प्राकृतिक मृत्यु हो गई। इस पर उसने पॉलिसी का नॉमिनी होने के नाते कंपनी को 1.75 लाख का क्लेम प्रस्तुत किया। कंपनी ने इस राशि में से 25,275 रुपए 81 पैसे का क्लेम पास करके मेरे खाते में जमा करवा दिया। 4 जुलाई 2017 को बीमा कंपनी ने उन्हें पत्र द्वारा सूचित किया कि क्लेम की जांच के उपरांत यह पाया गया कि उनके पिता मधुमेह व जिगर की बीमारी से पीड़ित थे। इस तरह बीमा कंपनी ने बीमे की शेष राशि देने से इंकार कर दिया। 

क्या कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के प्रधान करनैल सिंह व सदस्य सुश्री हरविमल डोगरा ने अपने फैसले में कहा कि शिकायकत्र्ता को बीमा पॉलिसी का नॉमिनी होने के नाते बीमे की पूरी राशि 1.75 लाख की अदायगी पहले दी गई 25,275 रुपए 81 पैसे की राशि काट कर दी जाए। यह राशि 4 जुलाई 2017 से 12 प्रतिशत ब्याज सहित दी जाए। इसके अलावा शिकायतकत्र्ता को हुई मानसिक पीड़ा के लिए 10,000 रुपए की हर्जाना राशि व केस के खर्चे की 5,000 रुपए राशि की अदायगी की जाए।

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