धोखाधड़ी मामले में दोषी महिला को मिली 1 साल की कैद

Edited By swetha,Updated: 16 Oct, 2018 12:09 PM

court sentence imprisonment in fraud case

जाली हस्ताक्षर कर बैंक से पैसे निकलवाने की आरोपी महिला मंजीत कौर उर्फ सोनिया पत्नी शिव कुमार निवासी भवानी नगर होशियारपुर को दोषी करार देते हुए सी.जे.एम. अमित मल्हण की अदालत ने सोमवार को 1 साल की कैद के साथ-साथ 4 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की...

होशियारपुर(अमरेन्द्र): जाली हस्ताक्षर कर बैंक से पैसे निकलवाने की आरोपी महिला मंजीत कौर उर्फ सोनिया पत्नी शिव कुमार निवासी भवानी नगर होशियारपुर को दोषी करार देते हुए सी.जे.एम. अमित मल्हण की अदालत ने सोमवार को 1 साल की कैद के साथ-साथ 4 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। नकद जुर्माना राशि की अदायगी नहीं करने पर दोषी महिला को और 1 महीने कैद की सजा काटनी होगी।

गौरतलब है कि गढ़ीगेट होशियारपुर की महिला सुनीता पत्नी ज्ञान चंद निवासी थाना सिटी ने पुलिस के समक्ष 12 अप्रैल 2016 को दर्ज शिकायत में बताया था कि माल रोड स्थित बैंक में उसका खाता है। खाते से किसी अज्ञात आरोपी द्वारा जाली हस्ताक्षर करके 65 हजार रुपए निकाल लेने की सूचना मिलते ही उसने पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज करवा दी थी। पुलिस जांच में पता चला कि उक्त खाते से जाली हस्ताक्षर कर मंजीत कौर ने रुपए निकलवाए हैं। जांच के आधार पर थाना सिटी पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू  कर दी थी।

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