Edited By swetha,Updated: 24 May, 2018 03:37 PM
साल 2014 में 25 ग्राम नशीले पाऊडर के साथ काबू आरोपी मुनीष कुमार पुत्र शिव कुमार निवासी मोहल्ला रविदास नगर को दोषी करार देते हुए बुधवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार जैन की अदालत ने उसे 9 माह की कैद की सजा के साथ-साथ 1 हजार रुपए नकद...
होशियारपुर (स.ह.): साल 2014 में 25 ग्राम नशीले पाऊडर के साथ काबू आरोपी मुनीष कुमार पुत्र शिव कुमार निवासी मोहल्ला रविदास नगर को दोषी करार देते हुए बुधवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार जैन की अदालत ने उसे 9 माह की कैद की सजा के साथ-साथ 1 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। नकद जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को और 2 महीने कैद की सजा काटनी होगी।
गौरतलब है कि थाना सदर पुलिस के ए.एस.आई. सोहन लाल ने पुलिस पार्टी के साथ 29 मई 2014 को बंगला छावनी के पास विशेष नाकाबंदी की थी। इस दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर मुनीष कुमार पुत्र शिव कुमार निवासी मोहल्ला रविदास नगर की तलाशी ली तो उसके पास से 25 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद हुआ था।