Edited By swetha,Updated: 19 Aug, 2018 04:06 PM
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रभजोत कौर की अदालत ने करीब 4 साल पहले सड़क हादसे के मामले के आरोपी ट्रक चालक कुलवंत सिंह पुत्र हरभजन सिंह निवासी श्री हरगोबिंदपुर को दोषी करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई है।
होशियारपुर (अमरेन्द्र): सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रभजोत कौर की अदालत ने करीब 4 साल पहले सड़क हादसे के मामले के आरोपी ट्रक चालक कुलवंत सिंह पुत्र हरभजन सिंह निवासी श्री हरगोबिंदपुर को दोषी करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि थाना बुल्लोवाल पुलिस के समक्ष गुरप्रीत सिंह पुत्र सतनाम सिंह निवासी मुरादपुर नरियाला ने 19 मार्च 2014 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह अपने मामा के लड़के गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी, मक्खन सिंह व दोस्त हरप्रीत सिंह पुत्र कुलदीप के साथ ङ्क्षचतपूर्णी से लौट रहे थे। अड्डा दोसड़का के पास सड़क पर खड़े ट्रक के साथ बाइक के टकराने से गंभीर रूप से घायल हरप्रीत सिंह की मौत मौके पर ही हो गई। आरोपी ट्रक चालक ने रात के समय ट्रक की लाईट नहीं जला रखी था जिस वजह से बाइक ट्रक से टकरा गई थी।