Edited By swetha,Updated: 22 Sep, 2018 10:13 AM
करीब 2 साल पहले मामूली विवाद में हत्या के आरोपी अजय कुमार पुत्र वीरेन्द्र कुमार निवासी आनंद नगर नजदीक गवर्नमैंट कॉलेज रोड को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार जैन की अदालत ने उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 10 हजार रुपए नकद...
होशियारपुर(अमरेन्द्र): करीब 2 साल पहले मामूली विवाद में हत्या के आरोपी अजय कुमार पुत्र वीरेन्द्र कुमार निवासी आनंद नगर नजदीक गवर्नमैंट कॉलेज रोड को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार जैन की अदालत ने उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 10 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। नगद जुर्माना अदा न करने पर दोषी को और 3 महीने कैद की सजा काटनी होगी।
गौरतलब है कि थाना हरियाना पुलिस के समक्ष 6 सितम्बर 2016 को गुरदीप सिंह पुत्र भाग सिंह निवासी खानपुर सहोता थाना बुल्लोवाल ने शिकायत दर्ज करवाई थी। अपनी शिकायत में उसने कहा कि एक निजी कंपनी में काम करने के दौरान मेरे बेटे अमरजीत सिंह ने ऑप्रेटर अजय कुमार को काम ध्यान से करने को कहा। इस बात पर गुस्से में आकर अजय कुमार ने मेरे बेटे अमरजीत सिंह के साथ गाली-गलौज करते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया तथा तेजधार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया। अमरजीत को पहले निजी अस्पताल व बाद में डी.एम.सी. लुधियाना ले जाया गया जहां ईलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हरियाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी अजय के खिलाफ हत्या की धारा 302 के अधीन केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी।