Edited By swetha,Updated: 09 May, 2018 01:10 PM
जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों गुरप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी पुत्र हरविन्दर सिंह निवासी बलाल गढ़दीवाला, जगजीवन सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी खानपुर कपूरथला, चंद्रशेखर उर्फ शेखर पुत्र जयपाल निवासी बाटीवाल होशियारपुर तथा संदीप सिंह पुत्र संतोख सिंह...
होशियारपुर (अमरेन्द्र): जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों गुरप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी पुत्र हरविन्दर सिंह निवासी बलाल गढ़दीवाला, जगजीवन सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी खानपुर कपूरथला, चंद्रशेखर उर्फ शेखर पुत्र जयपाल निवासी बाटीवाल होशियारपुर तथा संदीप सिंह पुत्र संतोख सिंह निवासी जालंधर को दोषी करार देते हुए मंगलवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार सिंगला की अदालत ने उन्हें 5- 5 साल कैद की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि गढ़दीवाला थाने में सुखजिन्दर सिंह की शिकायत पर 11 अगस्त 2010 को गुरप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी पुत्र हरविंदर सिंह निवासी बलाल गढ़दीवाला ने इन चारों के खिलाफ जान से मारने की कोशिश करने व आम्र्स एक्ट अधीन केस दर्ज किया था।