Edited By swetha,Updated: 17 May, 2018 12:28 PM
जिला व सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार अरोड़ा की अदालत ने नैशनल इंश्योरैंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह मृतक जितेन्द्र जसवाल निवासी भाम की पत्नी को क्लेम राशि के तौर पर 3 माह के अंदर 1,11,52,825 रुपए अदा करे। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि यदि उक्त रकम...
होशियारपुर (अमरेन्द्र): जिला व सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार अरोड़ा की अदालत ने नैशनल इंश्योरैंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह मृतक जितेन्द्र जसवाल निवासी भाम की पत्नी को क्लेम राशि के तौर पर 3 माह के अंदर 1,11,52,825 रुपए अदा करे। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि यदि उक्त रकम पीड़ित परिवार को नहीं दी गई तो बीमा कंपनी को 7.5 फीसदी ब्याज के साथ बनती राशि देनी होगी।
गौरतलब है कि 36 वर्षीय मृतक जितेन्द्र जसवाल निवासी गांव भाम होशियारपुर में निजी बीमा कंपनी में बतौर ब्रांच मैनेजर तैनात था।
अमृतसर से लौटते समय खिलचियां के पास 29 नवम्बर 2013 को सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। उनकी पत्नी जगदीप कौर व उसके दोनों बच्चों बेटे मनचेत सिंह व बेटी सिमर कौर और पिता जीत सिंह निवासी गांव भाम की तरफ से एडवोकेट लवकेश ओहरी ने 5 अप्रैल 2018 को जिला व सैशन जज सुनील कुमार अरोड़ा की अदालत में क्लेम राशि के लिए केस दायर किया था।
एडवोकेट लवकेश ओहरी ने बताया कि 29 नवम्बर 2013 को जितेन्द्र जसवाल अमृतसर में शादी समारोह में भाग लेकर होशियारपुर लौट रहे थे। सायं 4 बजे के करीब खिलचियां के पुल के पास सड़क पर गलत पार्किंग में खड़े ट्रक के साथ कार की टक्कर से जितेन्द्र जसवाल के साथ 3 अन्य लोगों की भी मौत हो गई थी। खिलचियां थाने में 29 नवम्बर 2013 को अमृतपाल सिंह पुत्र सुच्चा सिंह निवासी कोटला नोध सिंह के बयान पर पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर बलवंत सिंह पुत्र दयाल सिंह निवासी रायपुर कलां अजनाला के खिलाफ धारा 304 ए, 278, 337, 338 व 427 के अधीन केस दर्ज किया था।