Edited By swetha,Updated: 19 Mar, 2019 04:08 PM
ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रैट (प्रथम श्रेणी) प्रभजोत कौर की अदालत ने सोमवार को चैक बाऊंस मामले के आरोपी राजकुमार पुत्र सुरेन्द्र पाल निवासी हरदोखानपुर को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है।
होशियारपुर(अमरेन्द्र): ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रैट (प्रथम श्रेणी) प्रभजोत कौर की अदालत ने सोमवार को चैक बाऊंस मामले के आरोपी राजकुमार पुत्र सुरेन्द्र पाल निवासी हरदोखानपुर को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि बस्सीजानां मोहल्ले के रहने वाले पवन कुमार ने अदालत में शिकायत की थी कि आरोपी राजकुमार ने उसे 25 हजार रुपए का चैक दिया था। जब उस चैक को बैंक में लगाया चैक बाऊंस हो गया था।