Edited By swetha,Updated: 11 May, 2019 11:46 AM
पंजाब स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौंसिल ने निर्देश जारी किए हैं कि अब लाइसैंस धारक ब्लड बैंकों तथा सरकारी एवं चैरीटेबल प्राइवेट अस्पतालों के ब्लड बैंकों को दूसरे जिलों में रक्तदान कैम्प लगाने के लिए मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी।
होशियारपुर (जैन): पंजाब स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौंसिल ने निर्देश जारी किए हैं कि अब लाइसैंस धारक ब्लड बैंकों तथा सरकारी एवं चैरीटेबल प्राइवेट अस्पतालों के ब्लड बैंकों को दूसरे जिलों में रक्तदान कैम्प लगाने के लिए मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी।
यह निर्देश गैर चैरीटेबल व गैर एन.जी.ओ. ब्लड बैंकों पर लागू नहीं होंगे। इन निर्देशों की सूचना राज्य भर के सिविल सर्जनों को भेजी गई है। वर्णनीय है कि ड्रग एंड कॉस्मैटिक एक्ट 1940 के तहत पहले अन्य जिलों में जाकर रक्तदान लगाने का प्रावधान नहीं था।