30 तक ब्लैक मनी डिक्लेयर न करने वालों की खैर नहीं

Edited By Updated: 14 Sep, 2016 01:06 PM

black money

भारत सरकार द्वारा ब्लैक मनी डिक्लेयर करने के लिए इन्कम डिसक्लोजर स्कीम के तहत डैड लाइन 30 सितम्बर 2016 रखी गई है।

होशियारपुर(जैन): भारत सरकार द्वारा ब्लैक मनी डिक्लेयर करने के लिए इन्कम डिसक्लोजर स्कीम के तहत डैड लाइन 30 सितम्बर 2016 रखी गई है। सूत्र बताते हैं कि इस अवधि के तहत भी अगर कोई व्यक्ति छिपाई गई ब्लैक मनी को डिक्लेयर नहीं करता तो उसे कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। 

 

यह भी मालूम पड़ा है कि सरकार द्वारा इस बार यह अंतिम मौका ही दिया जा रहा है। 30 सितम्बर के पश्चात आयकर विभाग द्वारा छापामारी की मुहिम तेज किए जाने की प्रबल संभावना है।व्या पारी वर्ग को इस संबंधी जागरूक करने के लिए आयकर रेंज होशियारपुर के डिप्टी कमिश्नर दिनेश गुप्ता ने आज फगवाड़ा रोड स्थित सब्जी मंडी में आढ़तियों के साथ बैठक कर उन्हें आई.डी.एस. स्कीम संबंधी विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

कैश मनी, ज्वैलरी व प्रॉपर्टी भी हो सकती है डिक्लेयर 
डी.सी. दिनेश गुप्ता के अनुसार कैश मनी के साथ-साथ ज्वैलरी अथवा प्रॉपर्टी को भी डिक्लेयर किया जा सकता है। 

3 किस्तों में अदा करना है टैक्स 
डिक्लेयर की जाने वाली सम्पत्ति पर विभाग द्वारा 45 फीसदी टैक्स लिया जाना है। टैक्स राशि की 25 फीसदी किस्त 30 सितम्बर, 25 फीसदी 30 मार्च 2017 तथा 50 फीसदी किस्त 30 सितम्बर 2017 तक जमा करवानी होगी।  बैठक में आयकर रेंज के इंस्पैक्टर मेहर चंद, सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान कुलवंत सिंह व भारी तादाद में प्रमुख आढ़ती भी मौजूद थे। आढ़ती वर्ग द्वारा विभाग को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया है। 

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