लूटपाट की घटनाओं में संलिप्त 2 लुटेरे गिरफ्तार, 3 लाख रुपए की नकदी बरामद

Edited By Vaneet,Updated: 10 Dec, 2018 04:55 PM

2 robbers arrested in loot incidents cash rs 3 lakh recovered

जिला पुलिस द्वारा समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध शुरू किए गए अभियान के दौरान लूटपाट की घटनाओं में संलिप्त 2 और शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। यह ...

होशियारपुर (अश्विनी): जिला पुलिस द्वारा समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध शुरू किए गए अभियान के दौरान लूटपाट की घटनाओं में संलिप्त 2 और शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी देते हुए एस.एस.पी. जे. इलनचेलियन ने आज यहां एक पत्रकार सम्मेलन में बताया कि पुलिस अधीक्षक इन्वैस्टिगेशन हरप्रीत सिंह के मार्गदर्शन में सी.आई.ए. स्टाफ के कर्मचारियों ने सब-इंस्पैक्टर सुखविन्द्र सिंह के नेतृत्व में रेलवे फाटक सींगड़ीवाला के निकट एक फोर्ड फीगो कार (नं.पी.बी.65आर-5095) जो जालंधर से होशियारपुर आ रही थी की चैकिंग के दौरान 2 लोगों नरेश कुमार उर्फ चन्न पुत्र सुखदेव लाल निवासी रविदास नगर होशियारपुर व कमलप्रीत सिंह उर्फ कमल पुत्र सतनाम सिंह निवासी बसंत विहार होशियारपुर को काबू किया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है क्या कार चोरी की तो नहीं।

एस.एस.पी. ने बताया कि दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान लूटपाट की घटना करने की बात स्वीकार की। दोनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंने हैरी उर्फ चीनू निवासी भदराणा थाना माहिलपुर व जतिन्द्र उर्फ पटवारी के साथ मिलकर 7 फरवरी 2018 को होशियारपुर नगर के बाहरी क्षेत्र कुष्ठ कालोनी के पास आढ़तियों से हथियारों की नोक पर लाखों रुपए की राशि लूटी थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 3 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई। इनको आज अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उनका 3 दिन का पुलिस रिमांड दे दिया।

यह भी केस हैं दर्ज
एस.ए.पी. ने बताया कि नरेश कुमार चन्न व कमलप्रीत सिंह कमल के विरुद्ध थाना सिटी में 19 अगस्त 2015 को हत्या के प्रयास के आरोप में धारा 307, 326, 324, 323, 148, 149 व शस्त्र एक्ट की धारा 25-54-59, थाना सदर में 22 दिसंबर 2016 धारा 307, 323, 324, 379बी व थाना सिटी में 23 जुलाई 2017 को धारा 307 व शस्त्र एक्ट के अधीन पहले भी केस दर्ज हैं। इन केसों में दोनों को अदालतों द्वारा भगौड़े घोषित किया जा चुका है। कमलप्रीत सिंह कमल थाना माहिलपुर में 9 नवंबर 2018 को धारा 307, 353, 186 व शस्त्र एक्ट के अधीन पुलिस पार्टी पर हमला करने की घटना में भी संलिप्त था। 

उन्होंने बताया कि इस केस में कमलप्रीत सिंह उर्फ कमल ने अजय कुमार लक्की पुत्र लाल सिंह निवासी गांव मन्नण, मनी निवासी मन्नण, बलविन्द्र सिंह उर्फ बिन्दर निवासी चब्बेवाल व जगदीपक सिंह उर्फ जग्गा निवासी राजपुर भाईयां के साथ मिलकर पंचनंगला गांव के निकट पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी। इस घटना में अजय कुमार लक्की को गिरफ्तार कर लिया था। बाकि आरोपियों की पुलिस जांच कर रही है।

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