Edited By Vatika,Updated: 19 Aug, 2020 10:25 AM
शहर में ऑनलाइन खाने के आर्डर दौरान एक ऐसा मामला सामने आया, जब वेज खाने की जगह नॉन वेज खाना दे दिया गया ।
चंडीगढ़: शहर में ऑनलाइन खाने के आर्डर दौरान एक ऐसा मामला सामने आया, जब वेज खाने की जगह नॉन वेज खाना दे दिया गया । इसके लिए 'जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग' ने 'जोमैटो' कंपनी को दोषी करार देते हुए शिकायतकर्त्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए 2500 रुपए मुआवज़ा राशि और 1100 रुपए केस ख़र्च के रूप में देने का आदेश दिया है। दरअसल, अर्जुन और वंशदीप ने कमीशन -2में केस दर्ज करते हुए बताया कि 2019 के नवरात्रों में उन्होंने ज़ोमैटो मीडिया प्राईवेट लिमिटड कंपनी की एप से सैक्टर -10 स्थित रैस्टोरैंट से बारबेक्यू सैंडविच और अल्फ्रेड का पासता आर्डर किया था।
नवरात्रे कारण वेज मंगवाया था
नवरात्रे होने के कारण दोनों ही वैजीटेरियन प्लेट पसंद करके मंगवाई थी। आर्डर घर पहुंचने के बाद जब उन्होंने खाना शुरू किया तो वह हैरान रह गए। वेज सैंडविच की जगह उन्हें नॉन-वेज सैंडविच भेजा गया था। शिकायतकर्त्ता ने बताया कि इस लापरवाही के कारण उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, वहीं आयोग की तरफ से नोटिस भेजे जाने के बावजूद कंपनी और रैस्टोरैंट की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, जिसके बाद आयोग ने कंपनी को एक्स पार्टी ऐलान करते हुए उक्त फ़ैसला सुनाया है।