अब शादी समारोह में चलाई गोली पड़ेगी 1 लाख की, 2 साल की होगी सजा

Edited By Vaneet,Updated: 10 Dec, 2019 09:03 PM

now 1 lakh will be fired in the wedding ceremony

लोकसभा में आयुध संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी मिलने के बाद शादी/खुशी के किसी भी समारोह में हवाई फायर...

पठानकोट(आदित्य): लोकसभा में आयुध संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी मिलने के बाद शादी/खुशी के किसी भी समारोह में हवाई फायर करने वालों पर भारी भरकम जुर्माना व दो साल की सजा होने का स्वागत कानून के रखवालों से लेकर वकीलों, डी.जे का कारोबार करने वालों ने किया है। खुशी के समारोह में गोली चलाने के शौकीनों को अब गोली चलानी एक लाख रुपए में पड़ेगी। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने क्लीयर किया कि लाइसैंसी हथियारों से शादी या खुशी के अन्य समारोह पर चली गोली किसी की भी जान ले सकती है। इसके साथ ही इस तरह हवाई फायर करने वालों को एक लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल तक की सजा अथवा दोनों ही सकती है।

अब लोग फायर करने से कतराएंगे: एसएसपी
इस बारे में एसएसपी दीपक हिलोरी ने कहा कि माननीय हाईकोर्ट के अदेशों का भी जिला पुलिस पालन कर रही थी। जिसमें हवाई फायर करने वालों पर शिकंसा कसा जा रहा था, लेकिन लोकसभा में आमर्स अमैंडमेंट बिल 2019 की मंजूरी के बाद फायर करने वालों को एक लाख रुपए का जुर्माना और सजा के साथ-साथ लाइसैंस रद्द करने का भी भारी दबाव होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस इस तरह से फायर करने वाले किसी को भी नहीं बक्शेगी और आने वाले दिनों में भी ध्यान रखा जा रहा है कि अगर कहीं भी शादी या फिर किसी अन्य समारोह में हवाई फायर हुआ तो तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

आमर्स अमैंडमेंट बिल 2019 को लोकसभा की मंजूरी सराहनीय: पुंज, विनोद
आमर्स अमैंडमेंट बिल 2019 को मंजूरी मिलने की प्रशंसा करते हुए श्री साईं इंस्टीच्यूट के चेयरमैन एस.के पुंज व एमसीएस के चेयरमैन विनोद महाजन ने कहा कि संसद के दोनों सदनों से इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद जहां अवैध असलहे का कारोबार करने वालों को न केवल आजीवन कैद जैसी सजा मिलेगी बल्कि लाईसैंसशुदा हथियारों की संख्या भी नियंत्रित होगी। नए कानून के तहत जहां अवैध हथियार बनाने, उन्हें बेचने और रखने पर आजीवन कैद जैसी सजा भी हो सकेगी बल्कि शादी/बारात या खुशी के उत्सव में फायरिंग करने वालों के लिए भी दो वर्ष की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है। 

डर के साए में करते थे काम, अब सुधार होगा: डी.जे रिक्की, मक्खनी
डी.जे कारोबार से जुड़े रिक्की ठाकुर व रोहित मक्खनी ने लोकसभा में बिल को मिली मंजूरी को सराहा। उन्होंने कहा कि काफी लम्बे समय से पंजाब में विवाह-पार्टियों में फायरिंग करना फैशन बन चुका था। जिसके कारण सभी डी.जे संचालक डर-डर कर काम करते थे। उन्होंने कहा कि मोगा क्षेत्र में हवाई फायर करने पर डी.जे संचालक की मौत हो चुकी है जबकि यू.पी क्षेत्र में हवाई फायर से एक डांसर को गोली लगी थी। जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस तरह के खुशी के माहौल को बिगाडऩे वालों पर अब शिकंसा कसा जाएगा और डी.जे का काम करने वाले भी बिन किसी डर के काम कर सकेंगे। 

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