Edited By swetha,Updated: 19 Feb, 2019 12:44 PM
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट कुलवंत सिंह ने एक आदेश जारी करके जिले अधीन पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से एक मार्च, 2019 से 2 अप्रैल तक कक्षा 12वीं तथा मैट्रिक श्रेणी की वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में...
पठानकोट(शारदा,आदित्य, कंवल, नीरज): अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट कुलवंत सिंह ने एक आदेश जारी करके जिले अधीन पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से एक मार्च, 2019 से 2 अप्रैल तक कक्षा 12वीं तथा मैट्रिक श्रेणी की वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है।
यह पाबंदी स्कूल के टीचरों/स्टाफ पर लागू नहीं होगी तथा न ही उन विद्यार्थियों पर लागू होगी, जिनका परीक्षा केन्द्र संबंधित स्कूलों में बना हुआ है। यह आदेश एक मार्च से 2 अप्रैल तक लागू रहेंगे।