नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की कैद

Edited By Vaneet,Updated: 22 May, 2019 04:42 PM

10 year imprisonment for miscreants from minors

आज अतिरिक्त सैशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह व्यक्ति घर से भागी पीड़िता की मां के साथ रहता था।  ...

गुरदासपुर(हरमनप्रीत, विनोद): आज अतिरिक्त सैशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह व्यक्ति घर से भागी पीड़िता की मां के साथ रहता था। 

जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष अप्रैल महीने में सिटी थाना बटाला में दी गई शिकायत में एक नाबालिग लड़की ने कहा था कि उसकी माता करीब 10 साल पहले उसे और उसके भाई को उनके पिता के पास अमृतसर छोड़ आई थी और उसकी छोटी बहन को लेकर घर से भागने के बाद बटाला से संबंधित एक व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर दिया था। लड़की ने बताया था कि वह और उसका भाई अपने पिता के पास अमृतसर रहते थे। जून 2017 में उसकी मां ने आकर उसके असली पिता को यह कहा कि वह अपनी बेटी को दरबार साहिब अमृतसर माथा टिकाने के लिए लेकर जाना चाहती है। इसके बाद उसके पिता ने उसे मां के साथ भेज दिया, मगर मां लड़की को अपने साथ बटाला ले आई। यहां वह विजय कुमार नामक के व्यक्ति के साथ रहती थी। 

उसने आरोप लगाए कि यह व्यक्ति नशे का आदी था जिसने उससे मेहनत-मजदूरी करवानी शुरू कर दी। यहां तक कि उसे कोल्ड ड्रिंकमें शराब पिलाता रहा और उससे दुष्कर्म भी करता रहा। लड़की ने कहा कि यह पूरा काम उसकी मां की अनुपस्थिति में होता था, क्योंकि वह लोगों के घरों में मेहनत-मजदूरी करने चली जाती थी। विजय कुमार लड़की को जान से मारने की धमकियां देकर चुप रहने के लिए कहता रहा और न ही घर से बाहर जाने देता था। 19 अप्रैल 2018 को जब उक्त व्यक्ति नहा रहा था तो यह लड़की मौका देख कर घर से भाग गई और अमृतसर पहुंच कर पूरी कहानी अपनी पड़ोसन को बताई। उसने बताया कि असल पिता काफी वृद्ध है जिसकी नजर भी कमजोर है और कानों से भी सुनाई नहीं देता। इस कारण उसने पड़ोसनों के सहारा लेकर बटाला पुलिस तक पहुंच की जिसके बाद पुलिस ने 21 अप्रैल को इस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने विजय कुमार को 376 के तहत 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि धारा 342 के तहत 2 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 506 के तहत भी 2 वर्ष की कैद तथा 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

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