Edited By Vatika,Updated: 21 Apr, 2018 03:33 PM
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायिक दंडाधिकारी लक्ष्मण सिंह की अदालत में सरकारी वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की गईं। दूसरी ओर हत्या के आरोपी सोनू पुत्र कालू राम, कुलविंद्र उर्फ पिंदू पुत्र जसवंत सिंह, अजय उर्फ दीपक पुत्र विजय कुमार, राजन पुत्र...
अबोहर (भारद्वाज): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायिक दंडाधिकारी लक्ष्मण सिंह की अदालत में सरकारी वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की गईं। दूसरी ओर हत्या के आरोपी सोनू पुत्र कालू राम, कुलविंद्र उर्फ पिंदू पुत्र जसवंत सिंह, अजय उर्फ दीपक पुत्र विजय कुमार, राजन पुत्र इंद्रमोहन, सिकंदर उर्फ गोल्डी डिल्ली पहलवान, राहुल पुत्र जीवन राम के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश कीं।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने हत्या के 6 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार नगर थाना पुलिस ने लखविंद्र सिंह पुत्र रामचंद्र वासी जसवंत नगर के बयानों के आधार पर 6 अगस्त 2016 धारा 302, 453, 323, &25, 506, 148, 149 के तहत सोनू पुत्र कालू राम, कुलविंद्र उर्फ पिंदू पुत्र जसवंत सिंह, अजय उर्फ दीपक पुत्र विजय कुमार, राजन पुत्र इंद्रमोहन, सिकंदर उर्फ गोल्डी डिल्ली पहलवान, राहुल पुत्र जीवन राम के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। रिमांड खत्म होने के बाद दोबारा आरोपियों का अदालत में चालान पेश किया गया। चलते केस के दौरान आरोपियों के वकील संदीप बजाज ने 4 आरोपियों की जमानत मंजूर करवा ली थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायिक दंड अधिकारी लक्ष्मण सिंह की अदालत में सरकारी वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की गईं। मौके पर गवाहों की गवाही पूरी न हुई। दूसरी ओर आरोपियों के वकील संदीप बजाज ने अपने दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी 6 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।