25 एकड़ से धारा-145 न हटाई तो मरणव्रत करेंगे : किसान यूनियन

Edited By Vatika,Updated: 12 May, 2018 01:11 PM

indian farmer

झोक हरिहर गांव की विवादित 25 एकड़ भूमि का मसला जिला प्रशासन के गले की फांस बना गया है। पिछले 4 महीने से उस भूमि पर लगी धारा-145 को हटवाने को लेेकर भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर की अध्यक्षता में धरना लगाकर बैठे किसानों के साथ शुक्रवार को अनेक संगठनों...

फिरोजपुर(मल्होत्रा): झोक हरिहर गांव की विवादित 25 एकड़ भूमि का मसला जिला प्रशासन के गले की फांस बना गया है। पिछले 4 महीने से उस भूमि पर लगी धारा-145 को हटवाने को लेेकर भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर की अध्यक्षता में धरना लगाकर बैठे किसानों के साथ शुक्रवार को अनेक संगठनों और बार्डर एरिया संघर्ष कमेटी की अगुवाई में डी.सी. दफ्तर के बाहर सैंकड़ों लोगों ने धरना लगा दिया।

एक सप्ताह पहले फौजी परिवार ने जताया था भूमि पर हक
एक सप्ताह पहले कोटकपूरा का फौजी परिवार इसी विवादित भूमि सहित 72 एकड़ भूमि पर अपनी मालकी होने का दावा जताते हुए फिरोजपुर आया था। परिवार के सदस्यों अमरजीत कौर, मनजीत कौर, संदीप कुमार, अमरीक सिंह ने दावा किया था कि यह भूमि उनके दादा काहन चंद और परदादा कन्हैया राम के नाम पर है। 1969 तक उनका परिवार इस भूमि पर काश्त करता आया है लेकिन जो लोग इस भूमि पर दावा जता रहे हैं उनका इससे कोई लेना-देना नहीं 

इन्होंने धरने के दौरान किया संबोधित
धरना देने वालों को संबोधित करते हुए गुरबचन भाऊ, चमकौर सिंह झंडेआना, अमर सिंह, परमिन्द्र सिंह कोट करोड़, मक्खन सिंह वलूर, दर्शन सिंह भानेवाला, परगट सिंह वाहके, स्वर्ण सिंह झोक हरिहर, परमजीत सिंह, बेअंत नंबरदार, नछत्तर सिंह इत्यादि ने कहा कि कई दशकों से गांव झोक हरिहर की भूमि पर बलकार सिंह, रणजीत सिंह व उनके परिवार खेती करते आ रहे हैं और अपनी रोटी रोजी का जुगाड़ कर रहे हैं। 


लालची लोगों ने लगवा दी धारा-145
धरना देने वालों ने आरोप लगाए कि भूमि को हथियाने की नीयत से कुछ लालची लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को उलझाकर यहां धारा-145 लगा दी जिस कारण भूमि बंजर हो रही है। रणजीत सिंह व बलकार सिंह ने कहा कि 2008 में मौके पर तहसीलदार, एस.डी.एम. और कमिश्रर ने दोनों पक्षों की उपस्थिति में इस भूमि का निर्णय हमारे हक में किया था और 2017 में नायब तहसीलदार ने भी दोनों पक्षों की हाजिरी में जमीन हमारे हक में बताई। इस संबंधी केस माननीय अदालत में चल रहा है और किसी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनेता का इससे कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर 16 मई तक प्रशासन ने इस भूमि पर लगाई धारा-145 न हटाई तो वे अपने हक की प्राप्ति के लिए मरणव्रत पर बैठने को मजबूर होंगे।  
 

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