Edited By Vaneet,Updated: 10 Dec, 2018 04:23 PM
सीनियर न्यायिक दंडाधिकारी अमरीश कुमार की अदालत ने एक महिला द्वारा दायर किए गए दहेज प्रताडऩा के केस में पति व सास-ससुर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया ....
अबोहर(रहेजा): सीनियर न्यायिक दंडाधिकारी अमरीश कुमार की अदालत ने एक महिला द्वारा दायर किए गए दहेज प्रताडऩा के केस में पति व सास-ससुर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मोनिका रानी निवासी संत नगरी ने अपने पति, सास-ससुर के खिालफ दहेज प्रताडऩा का मामला सीनियर न्यायिक दंडाधिकारी अमरीश कुुमार की अदालत में दायर कर रखा था। मोनिका हकी शादी 15 मई 1994 में हुई थी। शादी के बाद उसके घर दो पुत्र पैदा हुए जिसमें एक लड़का शादीशुदा है। मोनिका ने अपने पति व सास-ससुर पर दहेज के लिए तंग परेशान करने पर मामला दर्ज करवाया था। अदालत ने इस मामले में महिला के पति पूर्णचंद, ससुर जगदीश व सास विद्या देवी को तलब किया। उन्होंने अपने वकील के मध्यम से अदालत में पेश हुए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पति व सास-ससुर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।