भीम हत्याकांड के मुख्य आरोपी हरिंद्र सिंह सहित 4 आरोपियों को 1-1 वर्ष कैद व जुर्माना

Edited By swetha,Updated: 21 Oct, 2018 04:22 PM

court sentence accused

वरिष्ठ न्यायिक दंडाधिकारी अमरीश कुमार की अदालत ने बैंक मैनेजर के साथ ड्यूटी के दौरान दुव्र्यवहार व मारपीट करने वाले आरोपियों हरिंद्र सिंह हैरी, ललित धूडिय़ा, सिमरणजीत सिंह व महिला राजिंद्र कौर को दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष की कैद व 15-15 सौ रुपए...

अबोहर(भारद्वाज): वरिष्ठ न्यायिक दंडाधिकारी अमरीश कुमार की अदालत ने बैंक मैनेजर के साथ ड्यूटी के दौरान दुव्र्यवहार व मारपीट करने वाले आरोपियों हरिंद्र सिंह हैरी, ललित धूडिय़ा, सिमरणजीत सिंह व महिला राजिंद्र कौर को दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष की कैद व 15-15 सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

जानकारी के अनुसार पंजाब एंड सिंध बैंक के मैनेजर जगवीर सिंह के बयानों के आधार पर 30-07-2014 भा.दं.स. की धारा 353, 186, 506, 427, 120बी व अन्य धाराओं में हरिंद्र सिंह उर्फ  हैरी पुत्र कुलबीर सिंह, ललित धूडिय़ा पुत्र राजीव धूडिय़ा, सिमरणजीत सिंह पुत्र हरदयाल सिंह व बैंक की सेवादार राजिंद्र कौर पत्नी बलदेव सिंह निवासी गली नं. 6 नानक नगरी अबोहर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। नगर थाना अबोहर के पुलिस उप कप्तान ए.आर. शर्मा व नगर थाना प्रभारी ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। चारों आरोपियों पर आरोप है कि इन्होंने बैंक के मैनेजर के साथ मारपीट व तोडफ़ोड़ भी की थी। पुलिस सभी आरोपियों को काबू करके थाने ले गई। 

मामले की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस कप्तान स्वप्न शर्मा अपनी टीम के साथ थाने पहुंचे व आरोपियों से पूछताछ की। चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया व अदालत में चालान पेश किया गया। हरिंद्र सिंह हैरी पुत्र कुलबीर सिंह वासी पुरानी सूरज नगरी अबोहर बहुचॢचत भीम हत्याकांड व गुरजंट सिंह पर कातिलाना हमले का मुख्य आरोपी है। गौर है कि हरिंद्र सिंह हैरी 2015 से ही भीम हत्याकांड व गुरजंट सिंह पर कातिलाना हमले के आरोप में फिरोजपुर की केन्द्रीय कारागाह में बंद है। 

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