भीम हत्याकांड मामला: आकाश गवाही देने के लिए नहीं पहुंचा अदालत

Edited By Anjna,Updated: 08 Feb, 2019 04:04 PM

bheem murder case

जिला फाजिल्का के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार जोसन की अदालत में आकाश पुत्र राजिन्द्र कुमार वासी संत नगरी आज भीम हत्याकांड तथा गुरजंट सिंह जंटा पर कातिलाना हमले के मामले में गवाही देने के लिए नहीं पहुंचा। इसलिए अब अगली सुनवाई 14 फरवरी...

अबोहर(भारद्वाज): जिला फाजिल्का के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार जोसन की अदालत में आकाश पुत्र राजिन्द्र कुमार वासी संत नगरी आज भीम हत्याकांड तथा गुरजंट सिंह जंटा पर कातिलाना हमले के मामले में गवाही देने के लिए नहीं पहुंचा। इसलिए अब अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी जिसमें आकाश गवाही देगा। 

इस मामले के मुख्य गवाह रणजीत सिंह उर्फ  राणा व उसका भाई गुरजंट सिंह जंटा व उसके मामा गवाही देने के लिए पहुंचे। गुरजंट सिंह व राणा को गैंगस्टर द्वारा धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उच्च न्यायालय की 3 जजों के खंडपीठ ने कौशल्या देवी मृतक भीम की माता ने एक अपील दायर की थी कि आकाश पुत्र राजिन्द्र कुमार की गवाही करवाई जाए।  अदालत में दूसरी ओर पुलिस उपकप्तान देहाती मनजीत सिंह सहायक सब-इंस्पैक्ट भूपिन्द्र सिंह व सरकारी वकील भी पेश हुए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीन जजों की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया कि एक महीने के भीतर-भीतर आकाश की गवाही करवाई जाए और 6 माह में मामले का फैसला सुनाया जाए।

रणजीत राणा व गुरजंट सिंह व उसका मामा भोला ने अदालत को बताया कि जब अकाली-भाजपा की सरकार थी तब शिवलाल डोडा व अमित डोडा ने उन पर दबाव डालकर गवाही बदलवाई थी। सरकार बदलने के बाद उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाकर अपील की थी। आज अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप जोसन की अदालत को बताया कि उन्हें गैंगस्टरों से धमकी दिलवाई जा रही है। उन्होंने आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की।  

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