मुंह ढक कर वाहन चलाने वालों की खैर नहीं

Edited By Vatika,Updated: 10 Jan, 2019 04:26 PM

bathind a police

जिला मैजिस्ट्रेट मनप्रीत सिंह ने जिले में वाहन चलाते व सड़क पर पैदल जाते समय मुंह पर कपड़ा बांध कर चलने पर पाबंदी लगाई है। उन्होंने ये आदेश जारी किए हैं ताकि असामाजिक तत्व किसी घटना को अंजाम देकर भाग न सकें तथा जनसाधारण की सुरक्षा को सुनिश्चित किया...

फाजिल्का (नागपाल): जिला मैजिस्ट्रेट मनप्रीत सिंह ने जिले में वाहन चलाते व सड़क पर पैदल जाते समय मुंह पर कपड़ा बांध कर चलने पर पाबंदी लगाई है। उन्होंने ये आदेश जारी किए हैं ताकि असामाजिक तत्व किसी घटना को अंजाम देकर भाग न सकें तथा जनसाधारण की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

आदेशों में यह भी कहा गया है कि पाबंदी के ये आदेश उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जिन्होंने बीमारी, एलर्जी या मैडीकल सुपरविजन के अंतर्गत मास्क या किसी अन्य वस्तु से मुंह ढका होगा। यह आदेश 16 मार्च तक लागू रहेंगे।  वहीं जिला मैजिस्ट्रेट ने एक अन्य आदेश में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों में जिले में अमन-कानून की स्थिति को बनाए रखने और लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने या सार्वजनिक स्थानों पर बैठक करने, नारेबाजी, जलूस निकालने, भड़काऊ भाषण देने और उत्तेजित शब्दों का प्रयोग करने की मनाही है। इससे यातायात व्यवस्था बाधित होने और आम जनजीवन अस्त-व्यस्त होने का डर रहता है। यह आदेश सरकारी ड्यूटी कर रहे पुलिस, सेना के जवान व विवाह शादी और शांतमयी ढंग से निकाले जा रहे जलूस व वह स्थान, जिसके लिए जिला मैजिस्ट्रेट या उपमंडल अधिकारी से मंजूरी ली गई हो, पर लागू नहीं होगा।  

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