पूर्व मुख्य संसदीय सचिव के PA को 1 साल कैद व 4 लाख जुर्माना

Edited By Vatika,Updated: 21 Feb, 2019 10:52 AM

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चैक बाऊंस मामले में अबोहर सब-डिवीजन के न्यायिक दंडाधिकारी अरुण कुमार गुप्ता की अदालत ने अकाली सरकार में मुख्य संसदीय सचिव के पी.ए. रह चुके चनणखेड़ा निवासी सुरिन्दर शर्मा को एक साल की कैद और 4 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

अबोहर(रहेजा): चैक बाऊंस मामले में अबोहर सब-डिवीजन के न्यायिक दंडाधिकारी अरुण कुमार गुप्ता की अदालत ने अकाली सरकार में मुख्य संसदीय सचिव के पी.ए. रह चुके चनणखेड़ा निवासी सुरिन्दर शर्मा को एक साल की कैद और 4 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

अबोहर के एक व्यापारिक संस्थान प्यारे लाल ग्रोवर एंड सन्स के संचालकों को सुरिन्दर शर्मा ने 2 लाख 72 हजार रुपए का एक चैक दिया था। तय समय में जब यह चैक पार्टी ने बैंक में लगाया तो खातों में अपेक्षित रकम न होने के कारण यह चैक बाऊंस हो गया। इसके बाद फर्म द्वारा राकेश ग्रोवर ने 30 दिसंबर 2015 को नैगोशिएबल एक्ट की धारा 138 के तहत स्थानीय अदालत में केस दायर कर दिया। करीब एक साल तक इस केस की सुनवाई चली।

इस उपरांत इस मामले को निपटारे के लिए 12 नवंबर 2016 को लोक अदालत में लाया गया जहां सुरिन्दर शर्मा ने फर्म प्यारे लाल ग्रोवर से पैसे लेने की बात मानते हुए रकम का भुगतान माननीय अदालत के आदेशों पर निश्चित समय में करने का भरोसा दिया, परंतु अदालत में किए वायदे अनुसार इसने चैक बाऊंस की रकम का भुगतान न किया। इसके बाद फर्म की तरफ से राकेश ग्रोवर ने फिर से अदालत में नेगोशिएबल कानून की धारा 138 के तहत फिर से अपने वकील हरप्रीत सिंह के मार्फत अदालत में केस दायर किया। आज इस केस में फैसला सुनाते हुए माननीय अदालत ने सुरिन्दर शर्मा को दोषी मानते हुए एक साल की कैद और 4 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।  

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