भीम हत्याकांडःअमित डोडा की जमानत याचिका हाईकोर्ट से हुई खारिज

Edited By swetha,Updated: 10 Oct, 2018 09:21 AM

amit doda bail petition

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुरिन्द्र गुप्ता की अदालत में भीम हत्याकांड के मामले में पंजाब पुलिस की ओर से पुलिस उपकप्तान राहुल भारद्वाज तथा सरकारी वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की गईं। दूसरी ओर भीम हत्याकांड के धारा 120-बी के आरोपी...

अबोहर (भारद्वाज): पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुरिन्द्र गुप्ता की अदालत में भीम हत्याकांड के मामले में पंजाब पुलिस की ओर से पुलिस उपकप्तान राहुल भारद्वाज तथा सरकारी वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की गईं। दूसरी ओर भीम हत्याकांड के धारा 120-बी के आरोपी अमित डोडा पुत्र नानकचंद डोडा वासी अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अमित डोडा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। 

जानकारी के अनुसार अबोहर में भीम हत्याकांड व गुरजंट सिंह जंटा पर कातिलाना हमले के मामले में साजिशकत्र्ता के रूप में धारा 120बी के तहत अमित डोडा तथा शिवलाल डोडा को शामिल किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 26 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया था। इस मामले में कई बदलाव आए। कुछ लोगों ने अपनी गवाही बदलने की कोशिश की। फाजिल्का के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्पैशल अदालत में इस मामले की सुनवाई जारी है। इस मामले में सभी आरोपियों की बहस पूरी हो चुकी है। मात्र 311 की बहस अभी चल रही है। 

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