Edited By Anjna,Updated: 10 Apr, 2018 12:12 PM
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट राजपाल सिंह ने जिला में रात्रि 8 से सुबह 8 बजे तक गेहूं की फसल की कम्बाइनों से कटाई करने पर रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त ऐसी कम्बाइनों के चलाने पर भी रोक लगाई गई है जो पुरानी हो चुकी हैं और गेहूं के दानों की गुणवत्ता को...
श्री मुक्तसर साहिब (तनेजा, दर्दी): अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट राजपाल सिंह ने जिला में रात्रि 8 से सुबह 8 बजे तक गेहूं की फसल की कम्बाइनों से कटाई करने पर रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त ऐसी कम्बाइनों के चलाने पर भी रोक लगाई गई है जो पुरानी हो चुकी हैं और गेहूं के दानों की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित करती हैं।
उन्होंने कहा कि कि रात्रि के समय गेहूं की कटाई करने से दानों में नमी की मात्रा बढ़ जाती है जिसके चलते मंडीकरण में दिक्कत आती है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और 5 जून तक लागू रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।