Edited By Anjna,Updated: 20 Jan, 2019 03:25 PM
गांव रूपाणा के चर्चित गैंगरेप के मामले पर सुनवाई करते हुए माननीय अतिरिक्त जिला सैशन जज कंवलजीत सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपियों को बरी करने के आदेश दिया है।
श्री मुक्तसर साहिब (तनेजा): गांव रूपाणा के चर्चित गैंगरेप के मामले पर सुनवाई करते हुए माननीय अतिरिक्त जिला सैशन जज कंवलजीत सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपियों को बरी करने के आदेश दिया है। यह मामला 16 जुलाई 2017 को थाना लक्खेवाली पुलिस ने लड़की के पिता के बयानों पर दर्ज किया था। इसमें पिता ने कहा था कि वह मेहनत-मजदूरी का काम करता है। जब वह खेतों में धान लगाने जाते थे तो इस दौरान उनके साथ उनके ही गांव का लड़का बिट्टू व उसके मामा का लड़का जतिंदर सिंह भी जाते थे।
उक्त दोनों आरोपी उसकी साढ़े 17 वर्षीय लड़की को शादी का झांसा देकर भगाकर ले गए। इसके बाद दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया और आगे की कार्रवाई जारी रखी। इस मामले में सुनवाई करते हुए माननीय अतिरिक्त जिला व सैशन जज कंवलजीत सिंह ने वकील लवप्रीत सिंह बराड़ की दलीलों से सहमत होते हुए बिट्टू सिंह व जतिंदर सिंह को बरी करने के आदेश दिया है।