Edited By swetha,Updated: 16 Jun, 2018 12:23 PM
भले माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि सड़कों पर ओवरलोड गाडिय़ां नहीं चल सकती व ऐसा करना गैर कानूनी है,लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में ओवरलोड वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं।
श्री मुक्तसर साहिब(तनेजा): भले माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि सड़कों पर ओवरलोड गाडिय़ां नहीं चल सकती व ऐसा करना गैर कानूनी है,लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में ओवरलोड वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं।
जहां तूड़ी से भरे हुए ट्राले पूरी सड़क रोक लेते हैं, वहीं अन्य वाहन वालों को परेशान करते हैं। इसके अलावा लकड़ी से भरी हुई ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रालियां भी कई बार हादसों का कारण बनती हैं। लकड़ी की इन भरी ट्रालियों कारण दिन व रात के समय कई हादसे घट जाते हैं। ऐसे हादसों में कई व्यक्ति घायल हुए हैं व कई जानें खो चुके हैं। जिला प्रशासन के उच्चाधिकारियों को ऐसे वाहनों को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।