कत्ल केस के आरोपों से 7 बरी

Edited By Anjna,Updated: 01 Jun, 2018 03:25 PM

murder case

एडीशनल सैशन जज राजविंद्र कौर की अदालत ने 2 वर्ष पुराने क त्ल केस का फैसला सुनाते हुए 7 व्यक्तियों को बरी कर दिया है। एडवोकेट कुलइंद्र सिंह सेखों ने बताया कि थाना सिटी फरीदकोट की पुलिस ने 8 मई 2016 को गौरव शर्मा उर्फ गोरू पुत्र जगमोहन सिंह निवासी...

फरीदकोट (स.ह.): एडीशनल सैशन जज राजविंद्र कौर की अदालत ने 2 वर्ष पुराने क त्ल केस का फैसला सुनाते हुए 7 व्यक्तियों को बरी कर दिया है। एडवोकेट कुलइंद्र सिंह सेखों ने बताया कि थाना सिटी फरीदकोट की पुलिस ने 8 मई 2016 को गौरव शर्मा उर्फ गोरू पुत्र जगमोहन सिंह निवासी लुधियाना, हरीश कुमार उर्फ नेपाली पुत्र भरत लाल निवासी फरीदकोट, मनजिंद्र सिंह उर्फ काला सेखों पुत्र मनमोहन सिंह निवासी फरीदकोट, जतिन्द्र सिंह उर्फ सोनू पुत्र हसन सिंह वासी बलालो, दुपिन्द्र सिंह उर्फ पिन्टू पुत्र सुखदेव सिंह वासी फरीदकोट, हरप्रीत सिंह उर्फ काला पुत्र लखविंद्र सिंह वासी रुपइयांवाला व अवतार सिंह पुत्र बलदेव सिंह वासी मोगा के खिलाफ आरोप लगाया था कि उन्होंने यहां के निवासी दविन्द्र सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह की गांधी स्कूल के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

इस पर पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज करने के बाद गौरव शर्मा, हरीश कुमार, मनजिंद्र सिंह, जतिन्द्र सिंह, दुपिन्द्र सिंह, हरप्रीत सिंह व अवतार सिंह को गिरफ्तार कर माननीय अदालत में पेश किया, जिस पर माननीय अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने उपरांत इन व्यक्तियों खिलाफ पुख्ता सबूत न होने पर एडवोकेट कुलइंद्र सिंह सेखों की दलीलों के साथ सहमत होते हुए इन्हें बरी कर दिया। 


 

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