Edited By Mohit,Updated: 22 Feb, 2019 03:39 PM
जिला मजिस्ट्रेट एमके अराविंद कुमार आईएएस ने फौजदारी जाबता संघता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिला श्री मुक्तसर साहिब के क्षेत्र के अंदर विवाह शादियों व अन्य किसी भी प्रकार.............
श्री मुक्तसर साहिब (तनेजा, खुराना): जिला मजिस्ट्रेट एमके अराविंद कुमार आईएएस ने फौजदारी जाबता संघता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिला श्री मुक्तसर साहिब के क्षेत्र के अंदर विवाह शादियों व अन्य किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों के दौरान पटाखे चलाने व इनकी खरीदो फरोख्त करने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं व 5 अप्रैल 2019 तक लागू रहेंगे। यह आदेश माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटिशन नंबर 23548 ऑफ 2017 व सिविल रिट पिटिशन नंबर 23905 ऑफ 2017 में किए गए अंतरिम आदेशों के अनुसार जारी किए गए हैं।