Edited By swetha,Updated: 19 May, 2018 10:49 AM
ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट सुरेश कुमार की अदालत ने करीब 4 वर्ष पुराने एक मुकद्दमे में गांव दाना रोमाना के 4 व्यक्तियों को गंभीर चोटें मारने के आरोपों में तीन-तीन वर्ष की सजा व 7-7 सौ रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया है।
फरीदकोट (स.ह.): ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट सुरेश कुमार की अदालत ने करीब 4 वर्ष पुराने एक मुकद्दमे में गांव दाना रोमाना के 4 व्यक्तियों को गंभीर चोटें मारने के आरोपों में तीन-तीन वर्ष की सजा व 7-7 सौ रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया है।
शिकायतकर्ता के वकील तुलसी दास व सरकारी वकील सतनाम सिंह गिल के अनुसार थाना सदर कोटकपूरा की पुलिस ने 23 जून 2014 में देस राज पुत्र गुरबख्श सिंह वासी दाना रोमाना की शिकायत के आधार पर हिम्मत सिंह पुत्र जसवंत सिंह, गुरदित्त सिंह उर्फ सोत पुत्र राम सिंह, रोशन सिंह पुत्र बखतौर सिंह, मंगल सिंह पुत्र जसगीर सिंह सभी वासी दाना रोमाना व लाली सिंह पुत्र रूप सिंह वासी ढैपई के विरुद्ध मुकद्दमा दर्ज किया था।
शिकायतकर्ता के अनुसार जब वह अपने परिवार सहित अपने घर में था तो उक्त आरोपियों ने उसके गंभीर चोटें मारी, जिस पर माननीय अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने उपरांत तुलसी दास शर्मा व सरकारी वकील सतनाम सिंह गिल की दलीलों के साथ सहमत होते हुए हिम्मत सिंह, गुरदित्त सिंह, रोशन सिंह व मंगल सिंह को आरोपी मानते हुए कैद व जुर्माना करने का हुक्म दिया है, जबकि लाल सिंह को माननीय अदालत में हाजिर न होने पर भगौड़ा करार दिया गया।