Edited By Anjna,Updated: 13 Jun, 2018 03:17 PM
जिला व सैशन जज-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी हरपाल सिंह के दिशा-निर्देशों पर चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी हरगुरजीत कौर की अगुवाई में बाल मजदूरी विरोधी दिवस के मौके पर जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के कार्यालय...
फरीदकोट(जस्सी): जिला व सैशन जज-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी हरपाल सिंह के दिशा-निर्देशों पर चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी हरगुरजीत कौर की अगुवाई में बाल मजदूरी विरोधी दिवस के मौके पर जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के कार्यालय में एक सैमीनार का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों, समाजसेवी व पार्षदों ने उत्साह से भाग लिया।
सैमीनार के दौरान चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट हरगुरजीत कौर ने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से खतरनाक काम लेना और 14 से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों से किसी खतरनाक अदारों में काम लेना कानूनी अपराध है। दोषियों को 6 माह से 2 वर्ष तक की कैद व 20 से 50 हजार तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति जो किसी ढाबे, होटल, पैलेस या किसी दुकान आदि का मालिक है या ठेकेदार है, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे से बाल मजदूरी करवाता है तो वह चाइल्ड लेबर एक्ट के अधीन सजा व जुर्माने का भागीदार होगा।
उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को चाहिए कि वे बच्चों के हाथों में संसाधन की बजाय किताबें देने के लिए अहम भूमिका निभाएं। इस मौके पर चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए सभी विभागों द्वारा अपनी ड्यूटी तनदेही से निभाने के लिए प्रेरित किया गया।