Edited By swetha,Updated: 23 Jul, 2018 07:12 PM
चैक बाऊंस होने के मामले में ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास मैडम एकता उप्पल की अदालत ने 248, तिलक नगर अमृतसर के निवासी एक व्यक्ति को 2 वर्ष की कैद व 7 हजार रुपए जुर्माना, जबकि जुर्माने की रकम में से 4 हजार रुपए शिकायतकत्र्ता को देने का हुक्म...
फरीदकोट(स.ह.): चैक बाऊंस होने के मामले में ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास मैडम एकता उप्पल की अदालत ने 248, तिलक नगर अमृतसर के निवासी एक व्यक्ति को 2 वर्ष की कैद व 7 हजार रुपए जुर्माना, जबकि जुर्माने की रकम में से 4 हजार रुपए शिकायतकत्र्ता को देने का हुक्म किया है।
जानकारी अनुसार तिलक नगर अमृतसर के जनक राज पुत्र भगवान दास ने गुलशन कुमार पुत्र शाम लाल वासी फरीदकोट को 2 लाख 30 हजार का 26 अगस्त 2016 को एक्सिस बैंक अमृतसर का चैक दिया था। गुलशन कुमार ने जब चैक बैंक में लगाया तो खातेदार के खाते में रकम न होने पर चैक बाऊंस हो गया। इस पर गुलशन कुमार ने अपने वकील अनिल कुमार चावला के द्वारा जनक राज के खिलाफ अदालत में एन.आई.एक्ट की धारा 138 के तहत केस दायर कर दिया, जिस पर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जनक राज को 2 वर्ष की सजा व जुर्माना करने का हुक्म दिया है।