Edited By Vaneet,Updated: 11 Aug, 2020 02:09 PM
पंजाब में अवैध माइनिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। हाईकोर्ट की ओर से जारी कई आदेशों व सरकार पर टिप्पणियों ...
चंडीगढ़ (हांडा): पंजाब में अवैध माइनिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। हाईकोर्ट की ओर से जारी कई आदेशों व सरकार पर टिप्पणियों के बावजूद अवैध माइनिंग जारी है। पंजाब के 3 जिलों में अवैध माइनिंग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार और अन्य प्रतिवादियों को 24 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
पठानकोट निवासी करन सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया कि पठानकोट, होशियारपुर और गुरदासपुर में ऐसे स्थानों पर अवैध माइनिंग हो रही है जहां पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 190 के अनुभाग 4 के तहत खनन पर रोक है। इसके अलावा इन जिलों में नदियों के ताल और किनारों पर अवैध खनन किए जाने से इन क्षेत्रों के निवासियों की जिंदगी और व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
याचिकाकत्र्ता ने कहा कि पंजाब सरकार ने पिछले साल 29 जुलाई को ई-ऑक्शन द्वारा होशियारपुर, गुरदासपुर और पठानकोट में ब्लॉक 4 और ब्लॉक 6 में खनन के लाइसैंस जारी किए थे, जिनकी आड़ में इस क्षेत्र में खनन के लिए चिन्हित क्षेत्र से बाहर भी खनन किया जा रहा है। याचिका में होशियारपुर के 10, पठानकोट के 6 और गुरदासपुर के 4 गांवों में अवैध खनन किए जाने की शिकायत की गई है। इसके अलावा करीब 21 कंपनियों के नामों की सूची भी कोर्ट को सौंपी गई है, जोकि अवैध माइङ्क्षनग कर रही हैं। याचिका के साथ अवैध खनन की कई तस्वीरें भी संलग्न की गई हैं।