Edited By swetha,Updated: 09 Jun, 2018 09:51 AM
गरीब महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य हालातों पर ङ्क्षचता प्रकट करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का हवाला देते हुए चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली को निर्देश जारी किए हैं।
चंडीगढ़(बृजेन्द्र): गरीब महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य हालातों पर ङ्क्षचता प्रकट करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का हवाला देते हुए चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली को निर्देश जारी किए हैं।
हाईकोर्ट ने महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक आहार मुहैया करवाने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली के डिप्टी कमिश्नर्स समेत दोनों राज्यों के नोडल अफसरों, केंद्र के सीनियर स्टैंडिंग काऊंसिल व मामले में एमिकस क्यूरी के साथ इस मुद्दे पर मीटिंग करने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि मीटिंग का मकसद एक्ट के तहत निजी संस्थाओं को भी साथ जोड़ महिलाओं व बच्चों को पौष्टिक आहार मुहैया करवाने के तरीकों पर विचार करना हो।